कार्यलय व घर में रखे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा कराने जा रहे हैं या पुराने नोट बदलने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। वरना आप इनकम टैक्स विभाग के शिकंजे में फंस सकते हैं। आपके बैंक खाते पर सरकार की नजर है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि खाते में पैसे जमा कराने और नोट बदलने में आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
1) एक लाख रुपए तक जमा कराने में दिक्कत नहीं। वेतनभोगी वर्ग के लोग, गृहणी या छोटे सेवा प्रदाता व व्यापारी अगर अपने अकाउंट में एक लाख रुपए तक जमा कराते हैं या 1 लाख रुपए के पुराने नोट बदल कर नए नोट लेते हैं तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
2) जमा करें इनकम टैक्स रिटर्न:- अगर आप बैंक में पचास हजार या एक लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो आप मार्च 2016 तक और मार्च 2017 का रिटर्न जरूर भरें। मार्च 2016 का रिटर्न अब भी भरा जा सकता है। अगर आप इनमक टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और बैंक में 1 लाख या दो लाख रुपए जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।
3) बचत खाते में दस लाख रुपए से ज्यादा जमा न करें:- आपको बचत खातें में दस लाख रुपए से अधिक न तो जमा करना चाहिए न एक्सचेंज कराना चाहिए। दस लाख रुपए की रकम बड़ी रकम होती है। इससे ज्यादा की राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रुटनी में आ सकती है।
4) इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी के बदल सकता है तरीका:- यह किसी को पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले साल स्क्रूटनी किस आधार पर करेगा। हो सकता है इनकम टैक्स विभाग अकाउंट में 2.5 लाख अथवा 5 लाख अथवा 10 लाख से अधिक राशि जमा होने वाले खाताधारक को अलर्ट पर डाल दे और टैक्स नोटिस भेज दे।
5) अपनी इनकम के हिसाब से ही खाते में जमा कराएं पैसे:- आपको अपनी आय के हिसाब से ही अपने अकाउंट में पैसे जमा या एक्सचेंज कराने चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है और आप अकाउंट में 10 लाख या 15 लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय 5 लाख रुपए घोषित की हुई है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी रकम अकाउंट में जमा करा रहे हैं यह उससे बहुत ज्यादा न हो।
6) आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी को करें क्रॉस:- अगर बैंक आपसे नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी मांगता है तो आप उस फोटोकॉपी पर क्रास करके के साथ इस बात का उल्लेख करें कि इस आईडी का इस्तेमाल एक निश्चित रकम की नोट को इस तिथि को बदलने के लिए किया गया है। इससे आईडी प्रूफ का मिसयूज नहीं हो सकेगा।
7) आपके पास है व्हाइट मनी तो बैंक में जमा कराएं पैसा:- अगर आपके पास व्हाइट मनी है तो आप 10 नंवबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक कितना भी पैसा बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर आप के पास व्हाइट मनी है तो आप कितना भी पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। इस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है।
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