COP, Affiliation & Model By-Laws Rules और बार एसोसिएशन के सदस्यों का आर्थिक व अनुशासनिक हित/कल्याण:-
अपने सदस्यों के हित/कल्याण के लिए हर बार एसोसिएशन को BCUP Affiliation Rules के अन्तर्गत सम्बद्धता बनाये रखने के लिए State Bar Council और Bar Council of India के नियमों को मानना बाध्यकारी है। और बार काउंसिल से प्राप्त सुविधाओं के लिए समबद्वता का होना अतिआवश्यक है नहीं तो सदस्यों को आर्थिक व अनुशासनिक दोनों तरह का नुकसान होगा।
इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' वाराणसी की साधारण सभा ने 2012 में बार का संविधान बदलकर BCUP Model By-Laws को समाप्त कर दिया था और 2013 के लिए चुनाव करा दिया था। 2014 में सेन्ट्रल बार की समबद्वता BCUP से समाप्त हो गयी और Model By-Laws नहीं होने के कारण समबद्वता का नवीनीकरण नहीं हो सका।
उसके पश्चात सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के सदस्यों का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख मृतक आश्रित सहायता के आवेदन बार काउंसिल स्तर पर लम्बित हो गये और मृत अधिवक्ता साथियों के परिवार वालों को 5लाख की सहायता आजतक शायद नहीं मिल पायी है।
सेन्ट्रल बार एसोसिएशन 2017 के माननीय अध्यक्ष को कार्यकाल पूर्व यह बात मेरे अंशुमान दुबे अधिवक्ता के द्वारा पूर्व एडीजीसी संजय कुमार श्रीवास्तव Sanjay Kumar Srivastava के साथ संज्ञान में लाया गया था, तब 2017 के कार्यकाल की सधारण सभा ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन ने पुनः अपने संविधान को बदलकर Model By-Laws लागू करने का प्रस्ताव पारित किया, तब जाकर BCUP से पुनः समबद्वता का नवीनीकरण 2017 में हुआ और 2016 में जमा COP फार्मों की जांच संभव हुई। 2018 के कार्यकाल का एक वर्ष के लिए चुनाव Model By-Laws के अनुसार हुआ है।
#AdvAnshuman
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