यह प्रावधान एक अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) द्वारा पारित आदेश को रोकने (या उस पर स्टे लगाने) से संबंधित है।
मूल सिद्धांत: धारा 37 या धारा 38 के तहत दायर की गई अपील (क्रमशः बार काउंसिल ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट में) अपने आप में उस आदेश के निष्पादन पर रोक नहीं लगाती है जिसके खिलाफ अपील की गई है।
रोक लगाने की शक्ति: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति या सुप्रीम कोर्ट, जैसा भी मामला हो, उचित कारण होने पर, ऐसे आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दे सकता है और इसके लिए शर्तें भी लगा सकता है।
अपील से पहले रोक: यदि अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले रोक के लिए आवेदन किया जाता है, तो स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति उचित कारण पाए जाने पर अंतरिम रोक लगा सकती है।
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