अनिवार्य अंशदान: यह नियम प्रत्येक अधिवक्ता को, जिस स्टेट बार काउंसिल की रोल में उनका नाम दर्ज है, उसे एक निश्चित राशि का अंशदान (आवधिक रूप से या एकमुश्त जीवन भर के लिए) देने के लिए बाध्य करता है।
उद्देश्य: इस एकत्रित राशि का उपयोग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड (Advocates Welfare Fund) के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य गंभीर बीमारी, मृत्यु, या अन्य कठिनाइयों के मामलों में अधिवक्ताओं या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता और कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है।
परिणाम: इस अनिवार्य अंशदान का भुगतान न करने वाले अधिवक्ता आमतौर पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभों और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं होते हैं।
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