न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के 16 बिंदुओं में से एक यह है कि न्यायाधीश को अपने पद से तब तक कोई वित्तीय लाभ नहीं मांगना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। अन्य बिंदुओं में शामिल हैं: न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों पहलुओं में न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। निष्पक्षता: न्यायाधीशों को अपने निर्णय तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों में निष्पक्ष होना चाहिए। अखंडता: न्यायाधीशों में निष्ठा होनी चाहिए। औचित्य: न्यायाधीशों को उचित तरीके से कार्य करना चाहिए और ऐसा करते हुए दिखना भी चाहिए। समानता: न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। सार्वजनिक नज़र: न्यायाधीशों को यह पता होना चाहिए कि वे सार्वजनिक जांच के अधीन हैं और उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उनके उच्च पद के अनुरूप न हो। न्यायपालिका को कमजोर करने वाली गतिविधियों से बचना: न्यायाधीशों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो न्यायपालिका या उनके न्यायिक पद की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती हों। व्यावसायिक गोपनीयता: न्या
स्वतंत्रता के मायने तभी हैं जब स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण का भाव हो। अगर स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण ही नहीं है तो यह आजादी नहीं बल्कि एक प्रकार का छुट्टापन होता है। जिस पर कोई भी लगाम नहीं होती। यही छुट्टापन देश और समाज में बलात्कार, छेड़खानी, हत्या और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। क्या भारत में हर किसी को आजादी से जीने का हक मिल पाया है? हमें आजादी मिली, उसका हमने क्या सदुपयोग किया। लोग पेड़ों को काट रहे हैं। बालिका भ्रूण की हत्या हो रही है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों की हत्या कर दी जाती है। शराब पीकर लोग देश में सड़क हादसों को अंजाम देते हैं, और दूसरे बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ये कैसी आजादी है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है। आज भी देश महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है, आज भी देश में महिलाओं को बाहर अपनी मर्जी से काम करने से रोका जाता है। महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशें परिवार और समाज द्वारा थोपी जाती हैं जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को उनके मौलिक अधिका