Saturday, 12 November 2016

500/1000 के नोट जमा कराने और बदलने में क्‍या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए:-

कार्यलय व घर में रखे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा कराने जा रहे हैं या पुराने नोट बदलने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। वरना आप इनकम टैक्‍स विभाग के शिकंजे में फंस सकते हैं। आपके बैंक खाते पर सरकार की नजर है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि खाते में पैसे जमा कराने और नोट बदलने में आपको क्‍या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

1) एक लाख रुपए तक जमा कराने में दिक्‍कत नहीं। वेतनभोगी वर्ग के लोग, गृहणी या छोटे सेवा प्रदाता व व्यापारी अगर अपने अकाउंट में एक लाख रुपए तक जमा कराते हैं या 1 लाख रुपए के पुराने नोट बदल कर नए नोट लेते हैं तो ऐसे लोगों को कोई दिक्‍कत नहीं होगी।

2) जमा करें इनकम टैक्‍स रिटर्न:- अगर आप बैंक में पचास हजार या एक लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो आप मार्च 2016 तक और मार्च 2017 का रिटर्न जरूर भरें। मार्च 2016 का रिटर्न अब भी भरा जा सकता है। अगर आप इनमक टैक्‍स रिटर्न नहीं भरते हैं और बैंक में 1 लाख या दो लाख रुपए जमा कराते हैं तो इनकम टैक्‍स विभाग की नजर में आ सकते हैं।

3) बचत खाते में दस लाख रुपए से ज्‍यादा जमा न करें:- आपको बचत खातें में दस लाख रुपए से अधिक न तो जमा करना चाहिए न एक्‍सचेंज कराना चाहिए। दस लाख रुपए की रकम बड़ी रकम होती है। इससे ज्‍यादा की राशि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की स्‍क्रुटनी में आ सकती है।

4) इनकम टैक्‍स विभाग स्‍क्रूटनी  के बदल सकता है तरीका:- यह किसी को पता नहीं है कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अगले साल स्‍क्रूटनी किस आधार पर करेगा। हो सकता है इनकम टैक्‍स विभाग अकाउंट में 2.5 लाख अथवा 5 लाख अथवा 10 लाख से अधिक राशि जमा होने वाले खाताधारक को अलर्ट पर डाल दे और टैक्‍स नोटिस भेज दे।

5) अपनी इनकम के हिसाब से ही खाते में जमा कराएं पैसे:- आपको अपनी आय के हिसाब से ही अपने अकाउंट में पैसे जमा या एक्‍सचेंज कराने चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है और आप अकाउंट में 10 लाख या 15 लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो तो आपको इनकम टैक्‍स विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न में अपनी आय 5 लाख रुपए घोषित की हुई है तो आपको ध्‍यान रखना होगा कि आप जो भी रकम अकाउंट में जमा करा रहे हैं यह उससे बहुत ज्‍यादा न हो।

6) आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी को करें क्रॉस:- अगर बैंक आपसे नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी मांगता है तो आप उस फोटोकॉपी पर क्रास करके के साथ इस बात का उल्‍लेख करें कि इस आईडी का इस्‍तेमाल एक निश्चित रकम की नोट को इस तिथि को बदलने के लिए किया गया है। इससे आईडी प्रूफ का मिसयूज नहीं हो सकेगा।

7) आपके पास है व्‍हाइट मनी तो बैंक में जमा कराएं पैसा:- अगर आपके पास व्‍हाइट मनी है तो आप 10 नंवबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक कितना भी पैसा बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर आप के पास व्‍हाइट मनी है तो आप कितना भी पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। इस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है।

Sunday, 23 October 2016

Be a Not Negotiable :: स्वयं को बिकाऊ मत बनने दो !

Be a Not Negotiable
स्वयं को बिकाऊ मत बनने दो

"स्वच्छ मतदान, राष्ट्र निर्माण"
अगर आप भारतीय हैं तो मतदान अवश्य करें!
निवेदक:- 
अंशुमान दुबे 
(एडवोकेट)
पूर्व उपाध्यक्ष
दी बनारस बार एसोसिएशन, वाराणसी
Be a Not Negotiable  ::  स्वयं को बिकाऊ मत बनने दो !

Friday, 15 July 2016

वकीलों का काला कोट गुलामी का प्रतीक:-

हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट मित्र हैं। उनसे और अपने आपसे माफ़ी मांगते हुए आप सबसे ये पूछता हूँ कि - क्या आप जानते हैं, यह काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं? क्या काले को छोड़ के दूसरा रंग नहीं है भारत में? सफ़ेद नहीं है। नीला नहीं है। पीला नहीं है। हरा नहीं है? और कोई रंग ही नहीं है। काला ही कोट पहनना है। वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहाँ तापमान 45 डिग्री हो। तो 45 तापमान जिस देश में रहता हो। वहाँ के वकील काला कोट पहन के बहस करें। तो बहस के समय जो पसीना आता है। वो और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो। तरबतर होते जायें। और उनके कोट पर पसीने से सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जायें। पीछे कालर पर और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आये कि कोई तीन मीटर दूर खिसक जाये। लेकिन फिर भी कोट का रंग नही बदलेंगे। क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है।
आपको मालूम है। अंग्रेजो की अदालत में काला कोट पहन के न्यायपालिका के लोग बैठा करते थे। और उनके यहाँ स्वाभाविक है । क्योंकि उनके यहाँ न्यूनतम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जो भयंकर ठण्ड है। तो इतनी ठण्ड वाली देश में काला कोट ही पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो गर्मी देता है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। अन्दर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। और बाहर से गर्मी को खींच के अन्दर डालता है। इसीलिए ठण्ड वाले देश के लोग काला कोट पहन के अदालत में बहस करें। तो समझ में आता है। पर हिंदुस्तान के गरम देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें। 1947 के पहले होता था। समझ में आता है। पर 1947 के बाद भी चल रहा है? हमारी बार काउन्सिल को इतनी समझ नहीं है क्या? कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें। बदल लें। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है। हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार एसोसिएशन है। सभी बार एसोसिएशन व बार काउन्सिल अॉफ इंडिया मिल के एक मिनट में फैसला कर सकते हैं कि कल से हम ये काला कोर्ट नहीं पहनेंगे।
हमारे देश पहले अंग्रेज न्यायाधीश हुआ करते थे, तो सर पर टोपा पहन के बैठते थे। जिसमें नकली बाल होते थे। आज़ादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगा कर यहाँ बहुत सारे जज बैठते रहे, देश की अदालत में।
अभी यहाँ क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया। ऊपर से काला पेंट पहन लिया। बो लगा लिया। सब एकदम टाइट कर दिया। हवा अन्दर बिलकुल न जाये। फिर मांग करते है कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये कोट उतार के फेंक दो न। एयर कंडीशन की जरुरत क्या है? और उसके ऊपर एक गाउन और लाद लेते हैं। वो नीचे तक लहंगा फैलता हुआ। ऐसी विचित्रताएं इस देश में आज़ादी के 70 साल होने को हैं इसके बाद भी वकीलों का काला कोट चल व दिखाई दे रहा है।
अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आज़ादी के 68 साल में हमने मिटाया नहीं। सबको संभाल के रखा है।
#AdvAnshuman

Monday, 11 July 2016

ढ़ाई आखर प्रेम का :: डॉ. जाकिर नायक

विगत दो दिनों में तथाकथित धर्मगुरु डॉ. जाकिर नायक के youtube video देखा, सुना व समझा तो महसूस हुआ कि डॉ. साहब हर चीज़ का reference देते हैं... कुरान का फला पृष्ठ, वेद का फला पृष्ठ, बाइबल का फला पृष्ठ.. आदि आदि।
और तो और सारी तकरीरें/भाषण अंग्रेजी भाषा में... क्या देश का मुसलमान इतना शिक्षित हो चुका है..???
हमारे लाखों गरीब मुसलमान भाइयों का क्या...??? पहले वे अंग्रेजी सीखे तब ना, डॉ. साहब समझ में आयेंगें।
इन सब पर मेरे प्यारे फकीर "कबीर" ने बहुत पहले कह दिया था, जो डॉ. जाकिर नायक को श्रद्धा पूर्वक स्वरुप समर्पित है...
"पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंड़ित होय॥"
#AdvAnshuman
#भारतमेराधर्म

Monday, 27 June 2016

अधिवक्ता पेंशन व युवा अधिवक्ता भत्ता... आंदोलन एक यात्रा:-

अधिवक्ता पेंशन कल्याणकारी योजना के लिये निरन्तर आंदोलन करते रहना है। हम अधिवक्ता बंधुओं को अगर अच्छी योजना बनाकर दिया जायेगा तो हम व्यक्तिगत अंशदान को भी तैयार हैं। 2009 में जब यह आंदोलन शुरु हुआ तो न बार एसोसिएशन साथ मे था और ना बार काउंसिल। फिर 2010 में बनारस बार और फिर सेन्ट्रल बार साथ में आया। पेंशन उपसमिति बनी। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता पेंशन (कल्याणकारी) योजना नियम, 2010 का प्रारूप बना और तत्कालीन प्रदेश सरकार व बार काउंसिल को भेजा गया। पर कुछ न हुआ 2012 विधानसभा चुनाव व बार काउंसिल चुनाव आया। समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अधिवक्ता पेंशन व युवा अधिवक्ता भत्ता सम्मिलित कर लिया। यह देख काफी बार काउंसिल व बार एसोसिएशन के प्रत्याशियों ने भी अधिवक्ता पेंशन व युवा अधिवक्ता भत्ता का वादा किया। यह हमारी मांग की मौलिक विजय थी। चुनाव के पश्चात स.पा. सरकार व उसके मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने वकीलों के हर सम्मेलनों में व गोष्ठी में अधिवक्ता पेंशन व युवा अधिवक्ता भत्ता की बात दोहराई है पर 5 (पाँच) साल होने को आये किया कुछ नहीं।
अधिवक्ता पेंशन योजना व युवा अधिवक्ता भत्ता योजना की हमारी मांग को बार काउंसिल अॉफ इंडिया ने अपने नये नियम BCI Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015 में भी अंकित कर अन्तिम रुप दे दिया है।
#AdvAnshuman
 

Monday, 20 June 2016

BCI Verification Rules ~Vs.~ BCUP

निम्न स्तर की व्यवस्था में बिना सही नियोजन के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 10.06.2016 तक 70000+ अधिवक्ता बंधुओं के वेरिफिकेशन फार्म जमा करा लिये हैं।

अब देखना यह होगा कि इन फार्मों की जांच के उपरांत कब तक Certificate of Practice (COP) तथा वैधता तिथि के साथ वाला Identity Card कब तक मिलता है...???

यहां यह भी देखने योग्य होगा कि जिन अधिवक्ता बंधुओं ने वेरिफिकेशन फार्म नहीं भरा है, उनका क्या होता है...???

वेरिफिकेशन फार्म भरकर अधिवक्ता बंधुओं ने गेंद अब बार काउंसिल अॉफ इंडिया तथा बार काउंसिल अॉफ उत्तर प्रदेश के पाले में डाल दी हैं, अब देखना है कि बड़े-बड़े दावे करने वाले अब क्या-क्या करते हैं...???

वैसे यह कहने में कोई कष्ट नहीं है कि जिस तरीके से वेरिफिकेशन फार्म भरें व भरवायें गये हैं वह कहीं से भी स्तरीय नहीं था और यह खेद का विषय है।

बार काउंसिल का अधिवक्ताओं प्रति रवैया सही नहीं था। अॉनलाइन के युग में बाबा आदम के जमाने का तरीका, जहां एक पृष्ट के अॉनलाइन फार्म से काम चल सकता था वहां बिना बात के 11 पृष्ठ का फार्म manually भरवाया गया।
#AdvAnshuman

Monday, 6 June 2016

न्यायपालिका:-

पूरी न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर हमारा उच्चतम न्यायालय है। हर राज्य या कुछ राज्यों के समूह पर उच्च न्यायालय है। उनके अंतर्गत निचली अदालतों का एक समूचा तंत्र है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय अलग-अलग नामों से काम करते हैं, जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी इत्यादि। इनका काम छोटे और मामूली प्रकार के स्थानीय दीवानी और आपराधिक मामलों का निर्णय करना है। राज्य के अलग-अलग कानून इन अदालतों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं।

प्रत्येक राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित है। इनका प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय उस क्षेत्र की सबसे बड़ी अदालत होती है और सभी मामलों की सुनवाई करने में सक्षम होती है, उन मामलों में भी जिनमें मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसके तहत दीवानी क्षेत्र की अदालतें होती हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों में मुंसिफ, उप न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश आदि नाम दिए जाते हैं। इसी तरह आपराधिक प्रकृति के मामलों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं।
#AdvAnshuman

कानूनी व्यवसाय:-

देश के कानूनी व्यवसाय से संबंधित कानून अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और देश की बार काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह स्वनिर्धारित कानूनी संहिता है जिसके तहत देश और राज्यों की बार काउंसिल का गठन होता है। अधिवक्ता कानून, 1961 के तहत पंजीकृत किसी भी वकील को देश भर में कानूनी व्यवसाय करने का अधिकार है। किसी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत कोई वकील किसी दूसरे राज्य की बार काउंसिल में अपने नाम के तबादले के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है। कोई भी वकील एक या ज्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता है। अधिवक्ताओं की दो श्रेणियां हैं जिनमें से एक को वरिष्ठ अधिवक्ता और शेष को अधिवक्ता कहा जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मत है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता अदालत में अपनी स्थिति, विशेष जानकारी या कानूनी अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का अधिकारी है तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता। दूसरे अधिवक्ता का नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसी तरह अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों में पेश होने के लिए सहयोगी अधिवक्ता का नाम राज्य सूची में दर्ज होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए शिक्षा का स्तर निर्धारित है। व्यावसायिक आचरण और व्यवहार पर नियंत्रण के साथ-साथ अन्य मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं। राज्य की बार काउंसिलों के पास अपने यहां पंजीकृत वकीलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार होता है। इस कार्यवाही के विरुद्ध देश की बार काउंसिल में अपील की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय में भी जाने का अधिकार मिला हुआ है।
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अधिवक्ता कल्याण कोष:-

कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और दरिद्र एवं विकलांग वकीलों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाना कानूनी बिरादरी के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है। कई राज्यों ने इस विषय पर अपने अलग विधान बनाए हैं। संसद में ‘अधिवक्ता कल्याण कोष कानून, 2001’ पारित किया है। यह कानून उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मान्य् है जहां इस विषय पर कोई कानून नहीं बना है। इस कानून का उद्देश्य है कि संबंधित सरकार ‘अधिवक्ता कल्याण कोष’ का गठन करे। इस कानून में यह अनिवार्य है कि हर वकील किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और प्राधिकार में वकालतनामा दाखिल करने के लिए निश्चित मूल्य के टिकट लगाए। ‘अधिवक्ता कल्याण कोष टिकट’ से जुटाई गई राशि अधिवक्ता कल्याण कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

सभी वकील आवेदन राशि और वार्षिक चंदा देकर अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य बन जाते हैं। इस कोष का संचालन संबद्ध सरकार द्वारा गठित ट्रस्टी करती है। सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर इस कोष से अनुदान राशि दी जाती है या वकील की प्रैक्टिस बंद हो जाने पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। वकील की मौत हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भी राशि देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सदस्यों और उसके आश्रितों को चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा मुहैय्या कराने और वकीलों को पुस्तक खरीदने तथा समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी राशि देने का प्रावधान है।
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Sunday, 22 May 2016

वकालत के साथ आजीविका के लिए अन्य कार्य व्यवसायिक दुराचरण:-

बार कौंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट IV के चैप्टर II के सैक्शन 7 नियम 47-52 में एक एडवोकेट पर अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये निम्न प्रकार हैं –

Section VII-Restriction on other Employments

47. An advocate shall not personally engage in any business; but he may be a sleeping partner in a firm doing business provided that in the opinion of the appropriate State Bar Council, the nature of the business is not inconsistent with the dignity of the profession.

48. An advocate may be Director or Chairman of the Board of Directors of a company with or without any ordinarily sitting fee, provided none of his duties are of an executive character. An advocate shall not be a Managing Director or a Secretary of any company.

49. An advocate shall not be a full-time salaried employee of any person, government, firm, corporation or concern, so long as he continues to practise, and shall, on taking up any such employment, intimate the fact to the Bar Council on whose roll his name appears and shall thereupon cease to practise as an advocate so long as he continues in such employment.

Nothing in this rule shall apply to a Law Officer of the Central Government of a State or of any Public Corporation or body constituted by statute who is entitled to be enrolled under the rules of his State Bar Council made under Section 28 (2) (d) read with Section 24 (1) (e) of the Act despite his being a full time salaried employee.

Law Officer for the purpose of these Rules means a person who is so designated by the terms of his appointment and who, by the said terms, is required to act and/or plead in Courts on behalf of his employer.

50. An advocate who has inherited, or succeeded by survivorship to a family business may continue it, but may not personally participate in the management thereof. He may continue to hold a share with others in any business which has decended to him by survivorship or inheritance or by will, provided he does not personally participate in the management thereof.

51. An advocate may review Parliamentary Bills for a remuneration, edit legal text books at a salary, do press-vetting for newspapers, coach pupils for legal examination, set and examine question papers; and subject to the rules against advertising and full-time employment, engage in broadcasting, journalism, lecturing and teaching subjects, both legal and non-legal.

52. Nothing in these rules shall prevent an advocate from accepting after obtaining the consent of the State Bar Council, part-time employment provided that in the opinion of the State Bar Council, the nature of the employment does not conflict with his professional work and is not inconsistent with the dignity of the profession. This rule shall be subject to such directives if any as may be issued by the Bar Council India from time to time.

नियम 47- के अनुसार एक एडवोकेट किसी व्यवसाय में सीधे स्वयं लिप्त नहीं हो सकता किन्तु वह ऐसे व्यवसाय में मौन साझीदार हो सकता है जो राज्य बार कौंसिल की राय में एडवोकेट के पेशे की गरिमा के प्रतिकूल न हो।

नियम 48- के अनुसार एक एडवोकेट एक सामान्य बैठक शुल्क सहित निःशुल्क कंपनी का निदेशक या निदेशक मंडल का प्रधान हो सकता है, किन्तु उस के कर्तव्य कार्यकारी प्रकार के नहीं होने चाहिए। वह किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा सचिव नहीं हो सकता है।

नियम 49- के अनुसार कोई भी एडवोकेट किसी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्थान का पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी नहीं हो सकता। जब तक वह एडवोकेट का पेशा करे यदि वह इस तरह का कोई कार्य करना चाहता है तो उसे उस राज्य के बार कौंसिल जिस में उस का नाम दर्ज है सूचित करना चाहिए और तब तक एडवोकेट का पेशा रोक देना चहिए जब तक वह ऐसे नियोजन में रहे। लेकिन यह नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक निगमों और विधि द्वारा निर्मित निकायों के विधिक सलाहकारों पर प्रभावी नहीं है जिन्हें राज्य बार कौंसिल द्वारा उन के नियमों के तहत छूट प्रदान की गई है।

नियम 50- के अनुसार यदि किसी एडवोकेट को उत्तराधिकार में या उत्तरजीविता में कोई पारिवारिक व्यवसाय प्राप्त हुआ हो या किसी के अन्य के साथ व्यवसाय में भागीदारी प्राप्त हुई हो तो वह उसे जारी रख सकता है,  लेकिन वह उस के प्रबंधन में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेगा।

नियम 51- के अनुसार एक एडवोकेट शुल्क के लिए संवैधानिक विधेयकों का पुनर्विलोकन कर सकता है, वेतन प्राप्त कर के कानूनी पाठ्य पुस्तकों का संपादन कर सकता है, समाचार पत्रों के लिए प्रेस पुनरीक्षण कर सकता है, विधिक परीक्षा के लिए छात्रों को कोचिंग दे सकता है, परीक्षा के प्रश्नपत्र बना सकता है और उत्तर पुस्तिकाएँ जाँच सकता है और विज्ञापन व पूर्णकालिक नियोजनों के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रसारण, पत्रकारिता तथा विधि व अन्य विषयों का अध्यापन कर सकता है।

नियम 52- के अनुसार बार कौंसिल की अनुमति से अंशकालिक नियोजन स्वीकार कर सकता है।

यदि आप के आजीविका हेतु किए गए अन्य कार्य उक्त प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं हैं और अनुमत श्रेणी के अंतर्गत हैं तो आप एक एडवोकेट के रूप में वकालत का व्यवसाय कर सकते हैं।
#AdvAnshuman

Sunday, 15 May 2016

Bar Council of India to Filter Lawyers with Mandatory Certificate of Practice

Now, a law degree and enrolment with respective state Bar Councils will not be enough to be a practising lawyer. Wary of the tendency of law graduates to switch careers after being enrolled, the Bar Council of India (BCI) has introduced a new rule mandating a certificate of practice for advocates i.e. BCI Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015.

The BCI, at a joint meeting of the representatives of all state bar councils, had  expressed concern over the growing exodus of lawyers, many of them who shift to other jobs without informing the professional body.

An Advocate would not be entitled to practice law unless he holds a valid certificate of practice issued either under BCI All India Bar Examination Rules or the newly amended BCI Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015.

The Certificate of Practice has to be renewed once every five years. According to the BCI, the legal profession is slipping out of the hands of practising advocates. The various welfare schemes floated for practising advocates are enjoyed by those who have left the practice.

It would improve the standards of legal profession. The lawyers, who fail to obtain the certificate of practice, will be included in the list of defaulting advocates to be published under the title of non-practising advocates. A person included in the list will be barred from appearing in courts and tribunals. Such a prohibition will be continued till resumption of practice, by filing application with prescribed fee. New rules also constitute a practice fund for improving the facilities in Bar Associations.

BCI Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015

Wednesday, 27 April 2016

प्रातःकालीन न्यायालय पर रार :-

***प्रातःकालीन न्यायालय का समय 2003 में जब मैंने वाराणसी कचहरी में वकालत करना शुरू किया था तो तत्समय 06:30 से 12:30 तक हुआ करता था। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने प्रातःकालीन न्यायालय को समाप्त कर दिया जिसके विरोध में 2014 के माह मई/जून कोई कार्य नहीं हुआ अर्थात दो माह प्रातःकालीन न्यायालय के लिए आंदोलन स्वरुप बनारस व अन्य जिलों के अधिवक्ता संघों ने कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया।

2014 के आंदोलन का असर रहा कि 2015 में हाईकोर्ट से प्रातःकालीन न्यायालय का समय 8:30 से 2:30 प्रस्तावित किया गया और प्रातःकालीन समय न स्वीकार करने के दशा में न्यायालय की समयावधि 10:00 से 5:00 रहने की बात भी कही गयी थी।

हाईकोर्ट के प्रस्ताव पर सेन्ट्रल बार एसोसिएशन में 2015 में संयुक्त बार की बैठक हुयी, जिसमें निर्णय हुआ कि 8:30 से 2:30 समय अस्वीकार है और विरोध स्वरूप हर माह की 28 तारीख को अधिवक्ता बंधु कार्य से विरत रहेंगे और 10 से 5 कार्य करेगें। यह क्रम सालभर चलता रहा। परन्तु किसी भी पदाधिकारी चाहे वह बार संघ अथवा बार काउंसिल का हो, ने यह विचार नहीं किया कि हाईकोर्ट के इस निर्णय को बुन्देलखण्ड व पूर्वाचंल की गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये किसी अन्य न्यायालय में चैलेन्ज किया जायें।

2016 के अप्रैल माह में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। यह देखकर मई/जून माह की गर्मी व तपती धूप का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अप्रैल माह के इस गर्म मौसम में कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा 10 से 5 की कचहरी में शाम होने की प्रतीक्षा में चौकी पर बैठकर बांस का पंखा झलते हुये एक-एक घूंट पानी पीते व पसीना पोछते समय बिताना देकर कष्ट होता है तथा अभी मई/जून माह का आना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मेरे मन में  विचार आया कि यदि हाईकोर्ट के प्रस्ताव 8:30 से 2:30 को स्वीकार कर लिया जाये तो वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं को कुछ राहत मिल जायेगी और वे कुछ जल्दी घर चले जायेगें, जिससे इस भीषण और प्रचंड गर्मी में उन्हें आराम करने का अवसर मिल जायेगा, वैसे भी हमारी परम्परा रही है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान व सुरक्षा।

परन्तु बनारस बार एसोसिएशन में प्रस्ताव दिनांक 18.04.2016 देने तथा बैठक दिनांक 19.04.2016 व 22.04.2016 केे बाद राजनीति से प्रेरित होकर या व्यक्तिगत समस्यों को आगे कर कुछ अधिवक्ता बंधुओं ने प्रस्ताव का विरोध करना शुरु कर दिया, यह कहकर की हम तो 6:30 से 12:30 को ही प्रातःकालीन न्यायालय मानेंगे। जबकि यहांं विचार करने योग्य बात यह भी है कि प्रातःकालीन न्यायालय के लिए 2014 के आंदोलन में जो जिले साथ थे वे प्रातःकालीन न्यायालय का समय 8:30 से 2:30 स्वीकार कर चुके हैं अथवा स्वीकार करने का निर्णय कर चुके हैं।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिवक्ता बंधुओं की मांग पर कुछ नर्मी के साथ विचार करना चाहिये और वादकारियों व वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं की सेहत व कार्य के लिए बार संघों को भी विचार कर प्रातः कालीन न्यायालय के प्रस्ताव 8:30 से 2:30 स्वीकार कर लेना चाहिए और 6:30 से 12:30 की समयावधि के लिये आंदोलन को पुनः नये तरीके से चलाना चाहिये अर्थात हाईकोर्ट के द्वारा स्थापित प्रातःकालीन न्यायालय के अवधारणा को स्वीकार कर, पूर्व के भाँति आंदोलन चलाया जाये और जो भी परेशानियाँ सामने आयें, उसको हाईकोर्ट की निगाह में लाकर पुनः 6:30 से 12:30 मांग को रखा जाये।
वैसे यहां यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संयुक्त बार की साधारण सभा का निर्णय ही अन्तिम होगा। मेरे विचार से सब सहमत हो यह आवश्यक नहीं है पर लोकहित को समझना भी आवश्यक है। आंदोलन की बात करने वाले और प्रातःकालीन न्यायालय को लेकर भावनाओं में बहकर विचार देने वालों को चिन्तन करना चाहिए कि प्रातःकालीन न्यायालय के लिए चलाये जा रहे आंदोलन के लिए विगत दो वर्षों में उन लोगों ने क्या किया है? तथा आंदोलन को सफल बनाने के लिये विगत दो वर्षों में कितने सुझाव अथवा प्रस्ताव बार संघ में दिये हैं..? उत्तर मुझे भी पता है और सबको भी...!!! कुछ लोग यह कह कर डरा रहे हैं कि प्रातःकालीन न्यायालय का समय यदि 8:30 से 2:30 मान लिया गया तो उच्च न्यायालय सायंकालीन न्यायालय लागू कर देगा।

अतः दोनों बार के सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि सोच समझकर अपने विचार व्यक्त करें किसी डर या प्रभाव में आकर निर्णय ना लें। 

स्वयं में मैं 10:00 से 5:00 की समयावधि में भी कार्य को तैयार हूँ तथा 08:30 से 2:30 में भी कार्य करने को तैयार हूँ। अाखिर हम अधिवक्ताओं को अपने अन्नदाताओं (client) का कार्य तो करना है, चाहे न्यायालय उपरोक्त में से किसी भी समय बैठकर कार्य करें। वैसे भी हम वकीलों के पास न्यायालयों के अतिरिक्त और भी कार्य होते हैं। जिसमें समयावधि का कोई मतलब नहीं रहता तो फिर सिर्फ न्यायालय की समयावधि को लेकर इतना रार क्यों..??? कहीं इसके पीछे बार संघों के नेताओं की आपसी गुटबाजी व प्रतिस्पर्धा तो नहीं है..??? जिसमें आम अधिवक्ता व वादीकारी पिस रहें हैं।***
#AdvAnshuman

Thursday, 18 February 2016

Kashi Smart City :: काशी स्मार्ट सिटी:-

काशी smart city::: facebook पर प्रश्न पूछ कर व smart city पर चर्चा कर, किसे बेवकूफ बनाने का प्रयास हो रहा है...???

काशी को smart city बनाने को जिम्मेदार नेता व अधिकारी के घर, गाड़ी, परिवार, रिश्तेदार मित्र व चेले सब रिश्वत के पैसे से जब तक smart बनते रहेंगे, तब तक मेरी प्यारी काशी (Varanasi) कभी smart नहीं बन पायेगी।

मैं स्वयं सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में उपस्थित था जब काशी को smart city बनाने के प्रयास कर रहे, नगर आयुक्त के नेतृत्व में, निम्न दर्जें का presentation दिया गया था।

आप लोगों ने काशी को smart तो बनाया नहीं, पर गंदगी में निम्नत्म रैंक लेकर अपनी कार्यशैली का परिचय तो सबको अवश्य करा दिया। इसके लिए आपसब धन्यवाद व बधाई के पात्र हैं।

तर्क भी तैयार है जनता का सहयोग नहीं मिलता। यहाँ एक बात स्पष्ट करना है कि जो विभाग और उसके अधिकारियों व कर्मचारियों ने जनता का विश्वास खो दिया हैं तथा जिनमें पद के प्रति निष्ठा ही न हो ऐसे नेता, अधिकारियों व कर्मचारियों का जनता सहयोग करें भी तो किस उम्मीद में धोखा खाने के लिए..???

बड़ी उम्मीद से हम काशीवासियों ने सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना था 2 साल होने को आये, पर सब जहां था वहीं है। इस आखिरी उम्मीद पर भी लगता है कि चूना लग गया। मजेदार बात यह है कि सारे राजनीतिक दल व सामाजिक संस्थान इन बातों का विरोध सिर्फ रसम अदायगी तक ही करते हैं इस उम्मीद में की शायद हम अगली बार सत्ता में आ गये तो हम भी तो यही करेंगे जो अभी वाले कर रहें हैं। इसलिए विरोध भी भविष्य को देखकर करो। सही कहा था उस विदेशी ने कि, "पूरी काशी भगवान भरोसे चल रही है।"

#AdvAnshuman  #भारतमेराधर्म

न्यायिक अधिकारियों के कितने पद खाली हैं, भारत में (as on 20.03.2025) by #Grok

भारत में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, क्योंकि यह नियुक्तियों, सेवानिवृत्ति, और स्वीकृत पदों की संख्य...