Saturday, 2 May 2015

उत्तर प्रदेश शासन का अधिवक्ता हित में महत्वपूर्ण निर्णय:-

अधिवक्ताआें काे 5 लाख बीमा के लिए नहीं देना हाेगा काेई अंशदान। परन्तु शासन ने यह भी दिशा-निर्देश दिया है कि यदि उक्त के लिए उ.प्र. अधिवक्ता कल्याण अधिनियम, 1974 में संशोधन अपेक्षित हाे ताे प्रस्ताव शासन काे उपलब्ध कराये।
अर्थात्
मृत अधिवक्ताआें के परिजनों काे अभी भी 5 लाख नहीं मिलने जा रहा...???

2 comments:

  1. आपके द्वारा अधिवक्ता हित में उठाए जा रहे कदम कामयाब होते दिख रहे है।।। भैया आपको बधाई हो ।।जय अधिवक्ता

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  2. आपके द्वारा अधिवक्ता हित में उठाए जा रहे कदम कामयाब होते दिख रहे है।।। भैया आपको बधाई हो ।।जय अधिवक्ता

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